रांचीः जेएसएससी सीजीएल (JSSC CGL) परीक्षा के कारण झारखंड में इंटरनेट सुविधा बंद किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. जिसपर शनिवार को हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुधा रावत चौधरी की बेंच ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड सरकार से पूछा कि इंटरनेट बंद करने के लिए क्या पॉलिसी है. क्या सभी परीक्षाओं में इसी तरह इंटरनेट बंद कर दीजियेगा. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह में एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
झारखंड सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा. वहीं स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने स्वयं बहस की. प्रार्थी की ओर से अदालत में कहा गया कि इंटरनेट सुविधा बंद किये जाने से रोजमर्रा के कई काम प्रभावित हो रहे हैं और इसका सीधा असर लोगों के कामकाज पर पड़ रहा है. वहीं राज्य सरकार की ओर से दलील पेश की गयी कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसलिए एतिहातन सिर्फ मोबाइल का इंटरनेट बंद किया गया है. बाकि इंटरनेट की सुविधाएं पूर्व की तरह ही चल रही है.झारखंड हाई कोर्ट ने विशेष बेंच ने इंटरनेट सेवा बहाल करने से इनकार करते हुए कहा कि इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69 A के तहत राज्य सरकार को अधिकार है.