रांची:झारखंड सरकार छह माह में नया पुलिस मैनुअल लागू करेगी। प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने भाजपा विधायक राज सिन्हा के सवाल पर इसका आश्वासन सदन को दिया।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसे लेकर कमेटी गठित की है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस दिशा में तेजी से काम किया जाएगा।
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इससे पहले भाजपा विधायक ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से राज्य में अभी तक पुलिस अधिनियम लागू नहीं होने का मामला उठा।उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 तथा अन्य नवीनतम आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक पृथक पुलिस अधिनियम लागू करना जरूरी है।
उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों राज्य सरकार पुराने कानूनों को ढो रही है? कहा कि राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी यहां नया पुलिस अधिनियम नहीं बना है।उन्होंने केंद्र की उक्त संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पृथक पुलिस मैनुअल तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने की मांग की।जवाब में मंत्री ने कहा कि कमेटी बना दी गई है। राज्य सरकार आवश्यक कदम उठा चुकी है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मैनुअल छह माह में लागू किया जाएगा।
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ड्रग्स एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए जिलों में गठित होगी विशेष टीम
राज्य सरकार ड्रग्स एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर विशेष टीम गठित करेगी। प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी के अल्पसूचित प्रश्न के सवाल के जवाब में यह आश्वासन दिया।विधायक ने अपने सवाल में कहा था कि राज्य के कई जिलों खासकर हजारीबाग, रामगढ़ के पतरातू, बड़कागांव, केरेडारी में ड्रग्स का धंधा तेजी से फैल रहा है।
इससे क्षेत्र के युवा नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। इससे अपराध की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-23 के बीच झारखंड में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2,396 मामले दर्ज किए गए हैं।वहीं, 2023 से अबतक इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में काफी वृद्धि हुई है। हजारीबाग और आसपास के थानों में करोड़ों के ड्रग्स जब्त हुए हैं।उनकी बातों का समर्थन भाजपा नवीन जायसवाल ने भी करते हुए कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित हो।सरकार इसे गंभीरता से ले। जवाब में मंत्री ने जिला स्तर पर विशेष टीम गठित कर ऐसे मामलों पर रोक लगाने की बात कही।





