झारखंड में संवैधानिक संस्थाओं में पदों पर नियुक्ति का मामलाः सरकार ने हाईकोर्ट को दिया जवाब, तीन हफ्ते में भरे जाएंगे रिक्त पद

Picture of Live Dainik

Live Dainik

July 2, 2024

झारखंड हाईकोर्ट ने पलटा हेमंत सरकार का फैसला, नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर रोक

रांची: मंगलवार को झारखंड हाईहाईकोर्ट में राज्य के संवैधानिक संस्थानओं के पदों पर नियुक्ति के मामले पर सुनवाई हुई। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय एवं जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि तीन सप्ताह के अंदर सभी पदों पर नियुक्तियां कर ली जाएंगी। इस मामले पर वृस्तित सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी।

PGT शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम स्थगित, अनियमितता के आरोप पर CMO ने लिया एक्शन

राज्य में सूचना आयुक्त, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग समेत 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों के रिक्त पद खाली है। कोर्ट के आदेश के बाद इन पदों पर अगस्त में नियुक्ति होगी। कोर्ट में पहले सुनवाई के दौरान कहा गया था कि नेता प्रतिपक्ष के चयन नहीं होने से कोरम पूरा नहीं हो पा रहा था इसलिए इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई थी। अब बीजेपी के अमर बाउरी नेता प्रतिपक्ष बन गए है ऐसे में जल्द ही संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां हो जाएंगी।

See also  नगर निकाय चुनाव समय पर नहीं होने से झारखंड हाईकोर्ट नाराज, अधिकारियों पर कोर्ट की अवमानना को लेकर होगा आरोप का गठन
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Trending Now