Jharkhand में लव जिहाद के पहले मामले में दोषियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने तारा सहदेव मामले में तीन दोषियों को दी जमानत

Picture of Live Dainik

Live Dainik

May 14, 2024

Jharkhand में लव जिहाद के पहले मामले में दोषियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने तारा सहदेव मामले में तीन दोषियों को दी जमानत

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में लव जिहाद के पहले हाईप्रोफाइल मामले में दोषियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने निशानेबाज तारा सहदेव मामले में तीन दोषियों को जमानत दे दी है।

Minister आलमगीर आलम ED दफ्तर से निकले, करीब 10 घंटे तक हुई पूछताछ,बुधवार को ईडी ने फिर बुलाया
नेशनल निशानेबाज तारा सहदेव के साथ धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न के दोषी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी और बर्खास्त रजिस्ट्रार विजलेंस मुश्ताक अहमद की सजा के खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जमानत दे दी। तीनों पर आठ अक्टूबर 2023 को आईपीसी की धारा 120 बी और धारा 376 (2रन )के खिलाफ दोषी ठहराया गया था। कौशल रानी को 10 साल, मुश्ताक को 15 साल और रणजीत कोहली को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तारा सहदेव ने 2014 में रणजीत कोहली उर्फ रकीबुल पर शादी के कुछ समय बाद धर्म परिर्वन करने का दवाब बनाने का आरोप लगाया था। उस समय पूरे देश में इस मामले ने खूब सुर्खिया बटोरी थी और पूरे मामले को लेकर झारखंड में खूब बवाल और बयानबाजी हुई थी।

See also  Jamshedpur Encroachment: जमशेदपुर में अवैध निर्माण वालों की खैर नहीं, अब होगी कड़ी कार्रवाई

कोहली, उनकी मां कौशल रानी और मुस्ताक अहमद पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।2015 में इस मामले को सीबीआई को दे दिया गया था ।तीनों ने एक अपील दायर की जिसमें कहा गया कि अगर धर्म बदलने के लिए मजबूर करना मुख्य अपराध नहीं माना जाता है, तो 120 बी के तहत साजिश का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए।

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Trending Now