हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मेरिट लिस्ट की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन

हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मेरिट लिस्ट की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति से संबंधित एक अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने हाई स्कूल मेरिट लिस्ट की जांच के लिए एक सदस्य फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। जिसका नेतृत्व सेवानिवृत्ति जस्टिस एसएन पाठक करेंगे। प्रार्थियों की ओर से हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

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झारखंड हाई कोर्ट में इससे संबंधित 252 याचिकाएं दाखिल की गई थी। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, चंचल जैन और तेजस्विता सफलता ने अदालत को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षक नियुक्ति से संबंधित मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। इसमें कई त्रुटियां हैं। इसलिए एक सदस्य जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए। जबकि सरकार की ओर से कहा गया था कि मेरिट लिस्ट में कोई त्रुटि नहीं है और सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही जारी किया गया है। बता दे कि इस संबंध में मीना कुमारी सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

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