रांचीः झारखंड सरकार ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल 2025 को रिटायर्ड करने के केंद्र सरकार के निर्देश पर असहमति जताई है। इसको लेकर राज्य सरकार ने केंद्र को जवाब भेज दिया है। 30 अप्रैल की रात को भेजे गये जवाब में राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए बनाये गये नियम को सही करार दिया है।
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मिली जानकारी के अनुसार, डीजीपी अनुराग गुप्ता के नियुक्ति प्रकरण में केंद्र द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के मुद्दे पर राज्य सरकार ने कानूनी परामर्श लेने के बाद जवाब भेजा है। केंद्र सरकार के द्वारा उठाये गये हर बिंदू का पत्र में जवाब दिया गया है।
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केंद्र को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने पुलिस एक्ट में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए डीजीपी की नियुक्ति नियमावली बनायी है। सरकार द्वारा बनाया गया नियम सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुकूल है।पत्र में यह भी कहा गया है कि डीजीपी की नियुक्ति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा अभी यह फैसला किया जाना बाकी है कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति नियमानुसार है या नहीं। इसलिए इस मुद्दे पर न्यायालय के फैसले के पहले भी पद से हटाना सही नहीं है।