रांचीः सोमवार को झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका को खारिज कर दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। नियमावली को चुनौती दी गई है उसपर पर अलग सुनवाई हो सकती है। बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। जबकि हाई कोर्ट में सरकार की डीजीपी नियुक्ति को लेकर बनाई गई नियमावली को चुनौती दी है।
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कपिल सिब्बल ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन है और अनुराग गुप्ता को नियमानुसार नियुक्ति किया गया है. दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर DGP अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती दी थी. इसमें मुख्य सचिव सहित अन्य को प्रतिवादी बनाया गया था


