हेमंत सोरेन को बजट सत्र में भाग लेने की नहीं मिली अनुमति, कोर्ट ने कहा-न्यायिक हिरासत में संवैधानिक अधिकार होते है निलंबित

रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी।
सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने बुधवार को इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि न्यायिक हिरासत में संवैधानिक अधिकवार निलंबित हो जाते है, ऐसे में हेमंत सोरेन को बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
हेमंत सोरेन ने रांची PMLA की विशेष कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था । हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई । पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, पियूष चित्रेश और श्रेय मिश्रा ने बहस की । वहीं ईडी की ओर से एएसजीआई एस वी राजू ने हेमंत सोरेन की याचिका का विरोध किया।

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