दिल्लीः VVPAT से निकलने वाली पर्ची की गिनती पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है । असोसिएशन पर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है । ईवीएम से डाले जाने वाले वोट VVPAT से निकलने वाली पर्ची को लेकर कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने अपील की है जिसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुका है । अभी तक वेरिफाइड ऑडिट ट्रेल (VVPAT) से निकलने वाली पर्ची की जांच रैडंमली की जाती रही है जिसमें किसी भी पांच ईवीएम से इसकी जांच होती है । इस प्रक्रिया पर कई संगठनों ने सवाल खड़े किए हैं ।
याचिकाकर्ता की दलील है कि सरकार पांच हजार करोड़ रुपए खर्च करके चौबीस लाखVVPAT खरीदे हैं औऱ जिनमें सिर्फ बीस हजार ही वेरिफाइड हैं । याचिकाकर्ता की मांग है कि ईवीएम और VVPAT से निकलने वाली पर्ची का मिलान किया जाए। चुनाव आयोग वोटर्स को पर्ची बैलेट बॉक्स में डालने की इजाजत दे । VVPAT से निकलने वाली पर्ची छपते वक्त जलने वाली लाइट की समय पर्याप्त हो और कट कर शिशे के बॉक्स में गिरे ।