डेस्कः धनबाद के एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह की हत्या मामले में तत्कालीन बीजेपी विधायक संजीव सिंह को बरी कर दिया गया है। विशेष अदालत में दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने इस हाईप्रोफाइल मामले पर फैसला सुनाया और सबूत के अभाव में सभी को बरी कर दिया।। 21 मार्च 2017 को धनबाद के सरायढेला स्टील गेट के पास अंधाधुंध फायरिंग कर नीरज सिंह समेत चार की हत्या कर दी गई थी।
इस हत्याकांड में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें तीन आरोपी अभी भी जेल में बंद है और संजीव सिंह समेत अन्य आरोपी जमानत पर जेल से बाहर है। संजीव सिंह आठ अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 11 अगस्त को ही जेल से बाहर निकले थे। संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह अभी झरिया से बीजेपी की विधायक है, वहीं नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिया नीरज सिंह झरिया से कांग्रेस की विधायक रह चुकी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 37 गवाह पेश किये गए और बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किये गए थे। इस वारदात के चार चश्मदीद गवाह भी थे।




