रांची: पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज केस के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन से जवाब मांगा है। ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि पुलिस प्रताड़ित करने को कोशिश कर रही है। ईडी ने इस मामले की जांच सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से करानी की मांग की थी। अब इस याचिका पर सुनवाई ग्रीष्म अवकाश के बाद होगा।
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ईडी की ओर से सहायत निदेशक देवव्रत झा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें ईडी के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर कपिल राज और अन्य के द्वारा अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया था।
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पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी 2024 को अपनी गिरफ्तारी के समय ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। केस दर्ज होने के बाद गोंदा थाना द्वारा 41 ए के तहत ईडी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया था। जिसको ईडी के अधिकारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में ईडी के अधिकारियों द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई है।