धनबाद: BJP सांसद ढुल्लू महतो ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से 2 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि विधायक द्वारा हाल में आयोजित प्रेस वार्ता और उसके बाद विभिन्न प्रिंट, डिजिटल एवं सोशल मीडिया मंचों पर सांसद और उनके परिवार के खिलाफ झूठे, निराधार तथा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले बयान दिए गए।
आरोपों के प्रसारण से पहुंचा नुकसान
नोटिस के अनुसार इन आरोपों का व्यापक स्तर पर प्रसारण और प्रकाशन हुआ, जिससे सांसद की सामाजिक, राजनीतिक और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है। सांसद का पक्ष है कि लगाए गए आरोप तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं हैं तथा उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से लगाए गए।
मानसिक पीड़ा और सामाजिक असहजता का जिक्र
कानूनी नोटिस में कहा गया है कि इन बयानों के कारण सांसद और उनके परिवार को मानसिक पीड़ा, सामाजिक असहजता और मानहानि का सामना करना पड़ा। नोटिस में विधायक अरूप चटर्जी से सात दिनों के भीतर बिना शर्त सार्वजनिक लिखित माफी मांगने, सभी आरोप वापस लेने और सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से संबंधित वीडियो, पोस्ट व अन्य सामग्री हटाने की मांग की गई है।इसके अलावा भविष्य में इस तरह के किसी भी कथित झूठे या मानहानिकारक बयान से परहेज करने तथा प्रतिष्ठा को हुई कथित क्षति के एवज में ₹2 करोड़ की क्षतिपूर्ति देने की भी मांग नोटिस में की गई है।
नहीं माने तो होगी दीवानी-आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर इन मांगों का पालन नहीं किया गया तो सांसद की ओर से सक्षम न्यायालय में दीवानी और आपराधिक कार्रवाई सहित सभी उपलब्ध कानूनी विकल्प अपनाए जाएंगे।
सांसद ढुलू महतो का बयान
इस पूरे मामले पर सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है,लेकिन बिना तथ्य और प्रमाण के किसी पर झूठे आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा, जवाबदेही और तथ्यपरकता का पालन आवश्यक है। उनके अनुसार यह कदम किसी व्यक्तिगत दुर्भावना से नहीं, बल्कि सम्मान, सत्य और कानून के शासन की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में भी यदि कोई उनकी छवि को निराधार आरोपों के जरिए नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।


