रांची : राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया है।
बाबूलाल मरांडी ने एक यूट्यूब चैनल पर अपने बयान को देते हुए हेमेंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके बाद सिमडेगा थाना में 25 अगस्तर 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।


