बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सभी FIR किया रद्द

Picture of Live Dainik

Live Dainik

February 17, 2026

Jharkhand Treasury Scam: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी, CBI जांच कराने की मांग

रांचीः मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट से नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पांच प्राथमिकी को निरस्त कर दिया।

JMM सांसद महुआ माजी के बेटे सोमवित माजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग, BJP के प्रतिनिधिमंडल ने की शिकायत
बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, आकाश कुमार और पार्थ जालान ने अदालत को बताया कि प्रार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप न तो मानहानि की श्रेणी आते हैं और न ही सामाजिक वैमनस्य को उकसाने का मामला बनता है।

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक, सत्र के कार्यदिवस में फेरबदल, 21 को होगी 23 फरवरी की कार्यवाही
इस मामले में राज्य के पांच थानों में राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित होकर प्राथमिकी कराई गई है। उक्त बयान किसी आपराधिक मानसिकता के साथ नहीं दिया गया है। संबंधित धाराएं इस मामले में लागू नहीं होती है। ऐसे में उक्त सभी प्राथमिकी निरस्त करने योग्य हैं।बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने एक यूट्यूब चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कहा था कि राज्य में लूट की सरकार चल रही है। उनकी ओर से अनेकों मामलों का उदाहरण देते हुए हेमंत सोरेन परिवार का नाम लिया गया था।इसको लेकर झामुमो कार्यकर्ताओं ने लोहरदगा, सिमडेगा, साहिबगंज, कांके सहित पांच अन्य थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

See also  प्रिंस खान को 'आतंकी' घोषित करेगी पुलिस, केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Trending Now