रांची के 18 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई, बिना वैद्य लाइसेंस चलने के कारण सीलिंग प्रक्रिया शुरू

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September 1, 2026

रांची के 18 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई, बिना वैद्य लाइसेंस चलने के कारण सीलिंग प्रक्रिया शुरू

रांचीः जधानी में बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के संचालित कोचिंग संस्थानों पर रांची नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम की विशेष जांच में 70 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई।18 संस्थान बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के चलाते पाए गए। अब इन संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निगम की ओर से पहले इन संस्थानों को तीन दिन के भीतर लाइसेंस लेने का नोटिस दिया गया था। निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी अनुपालन नहीं करने पर अब इन संस्थानों के खिलाफ सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

निगम अधिकारियों के मुताबिक, झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 और झारखंड म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 के तहत बिना ट्रेड लाइसेंस व्यावसायिक गतिविधि संचालित करना नियमों का उल्लंघन है। जांच में संबंधित संस्थानों पर अधिनियम की धारा 455 एवं 600 और ट्रेड लाइसेंस रूल्स की कंडिका 19 एवं 20 के उल्लंघन की बात सामने आई।
सीलिंग की कार्रवाई शुरू किए जा रहे संस्थानों में एमबीए एचीवर्स, ग्रैविटी एजुकेशन, नेशनल क्लैट एकेडमी, मास्टर माइंड्स, पेजेस लाइब्रेरी, द ब्लैकबोर्ड, एकेएस एकेडमी और DCUBE क्लासेज समेत अन्य संस्थान शामिल हैं।
नगर निगम ने कहा है कि शहर में बिना वैध ट्रेड लाइसेंस संचालित किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी कोचिंग संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों से जरूरी लाइसेंस और अनुमतियां लेकर ही संचालन करने की अपील की गई है।

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