पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की डिस्चार्ज अर्जी खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया

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September 17, 2026

पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की डिस्चार्ज अर्जी खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया

रांचीः सुप्रीम कोर्ट ने टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस नागू की खंडपीठ ने आलमगीर आलम की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया।

शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वह झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व के आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। उल्लेखनीय है कि झारखंड हाई कोर्ट ने बीती छह मई को आलमगीर आलम की डिस्चार्ज याचिका खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया था। हाई कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए पूर्व मंत्री की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री के वकील ने तर्क दिया था।

इस मामले में उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य या आरोप नहीं हैं और न ही उनके पास से कोई नकदी बरामद हुई थी। ऐसे में उन्हें मामले से मुक्त किया जाना चाहिए।
वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए अदालत को बताया कि टेंडर आवंटन के बाद मिलने वाले कमीशन की राशि का एक बड़ा हिस्सा सीधे पूर्व मंत्री तक पहुंचता था।

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ईडी के अनुसार, आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के ठिकाने से बरामद डायरी में इस बात का स्पष्ट लेखा-जोखा दर्ज है कि मंत्री को कमीशन का पैसा दिया जाता था।इन तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर हैं और याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया।

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