धनबादः डुमरी विधायक और जेएलकेएम अध्यक्ष जयराम महतो को धनबाद के एमपी-एमएलए कोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली। न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने डुमरी विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल, महेंद्र साव, राजकुमार मंडल की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया।
10 सितंबर को बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहनवाज एवं अपर लोक अभियोजन राय की दलील सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। साथ ही आदेश देने के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की थी।बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने दलील देते हुए कहा कि राजनैतिक प्रतिशोध के कारण उन्हें इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है, जिसका विरोध अपर लोक अभियोजक ने किया था। हालांकि उस वक्त अदालत ने जयराम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से तत्काल इन्कार किया था।

उल्लेखनीय है कि बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर 22 अगस्त को बरवाअड्डा थाने में विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल सहित अन्य के खिलाफ कांड संख्या 146/26 दर्ज किया गया था।आरोप है कि विधायक ने पुलिस पदाधिकारियों से गलत व्यवहार किया और अपने समर्थकों से हाजत में बंद गणेश दास को बाहर निकालने के लिए कहा। पुलिस का दावा है कि थाना परिसर में विधायक के समर्थकों ने हंगामा करते हुए पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डाली।





