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पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत तीन पर आरोप गठित, 1993 विस्फोट मामले में ट्रायल शुरू

पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत तीन पर आरोप गठित, 1993 विस्फोट मामले में ट्रायल शुरू

रांचीः विस्फोट अधिनियम के करीब 33 साल पुराने मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधायक चंपाई सोरेन चाईबासा कोर्ट के प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में पेश हुए। मामले में जीवित तीन आरोपियों चंपाई सोरेन, श्यामनंद टुडू उर्फ डॉक्टर टुडू और अरुण महतो के खिलाफ आरोप तय कर दिये गए। अदालत में अब तीनों के खिलाफ ट्रायल चलेगा।

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मामला 18 सितंबर 1993 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बुलाये गये बंद के दौरान हुए विस्फोट से जुड़ा है। विधायक चंपाई सोरेन ने कोर्ट के समक्ष खुद को निर्दोष बताया। मामले में न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने की बात कही। इस कांड में छह आरोपियों का निधन हो चुका है। अदालत ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4, 5 व 6, तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (षड्यंत्र) और 201 (साक्ष्य नष्ट करना/छिपाना) के अंतर्गत आरोप तय किए हैं।

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लंबे समय में घटती गई आरोपियों की संख्या
मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेश साव ने जानकारी दी कि यह प्रकरण गम्हरिया थाना कांड संख्या 62/1993 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। शुरुआती दौर में इस केस में कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन समय बीतने के साथ-साथ अधिकांश आरोपितों का निधन हो चुका है। मृत आरोपियों में देव चरण गोस्वामी, डॉन, सोमय मोदी, जोगेश्वर टुडू, सनातन गोराई और देवपाल गोराई के नाम शामिल हैं। वर्तमान में केवल तीन अभियुक्त ही न्यायिक प्रक्रिया में शेष हैं।

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