सोनू इमरोज हत्याकांड मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

रांची। रांची सिविल कोर्ट ने राजधानी में चर्चित गैंगस्टर सोनू इमरोज हत्याकांड में दोषी करार दिये गये शमशाद आलम उर्फ चपटा और तबरेज आलम उर्फ चपटा को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान दोनों को सोनू इमरोज हत्याकांड मामले में दोषी करार दिया था।
अदालत ने 4 नवंबर 2018 को राजधानी रांची शहर के बीचों बीच स्थित डेली मार्केट थाना के निकट इस हत्याकांड मामले के एक अन्य आरोपी मो. शकील को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। जबकि दोषी करार दिये गये चपटा और चमरा को आज आजीवन कारावास के साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं 10 हजार रुपये का कंपनेसेशन भी देना होगा।
गौरतलब है कि राजधानी के हिंदपीढ़ी के गैंगस्टर सोनू इमरोज और सज्जाद के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। जिसके बाद जेल से जमानत पर बाहर निकलने पर अपराधियों ने 4 नवंबर 2018 को दिन दहाड़े सोनू इमरोज को डेली मार्केट थाना के निकट गोली मार कर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाये थे। लेकिन अब करीब साढ़े चार वर्षाें बाद परिजनों को अदालत से न्याय मिल पाया है।

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