रांचीः गैंगस्टर अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई के करीबी कुख्यात मयंक सिंह को झारखंड लाने एटीएस की टीम रांची से अजरबैजान के लिए रवाना हुई। 23 अगस्त को मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य से रांची लाया जाएगा। झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा की अगुवाई में एटीएस की टीम अजरबैजान रवाना हो गई है। इधर सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह से जुड़े केस और उसके अपराध की कुंडली पुलिस ने निकालना शुरू कर दिया है, सभी मामलों की पुलिस समीक्षा कर रही है।
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मयंक सिंह से जुड़े हुए तमाम केसों के सबूत और गवाहों की लिस्ट बनाई जा रही है। गैंगस्टर अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भी मयंक सिंह के पास कई राज है, पुलिस टीम उससे जुड़ी हुई जानकारी भी इकट्ठा कर रही है ताकी मयंक सिंह के आने पर उन सभी मामलों पर भी उससे पूछताछ की जा सके। झारखंड पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार मयंक सिंह के खिलाफ झारखंड के विभिन्न स्थानों में कुल 48 मामले दर्ज हैं. सबसे ज्यादा मामले मयंक के खिलाफ हजारीबाग जिले में दर्ज हैं. हजारीबाग के बड़कागांव, केरेडारी, कोर्रा, हजारीबाग सदर जैसे थानों में मयंक के खिलाफ दर्जन भर केस दर्ज हैं। इसके अलावा रांची, रामगढ़, पलामू और गिरिडीह में भी मयंक सिंह के खिलाफ मामले दर्ज हैं। एटीएस से मिली जानकारी के अनुसार मयंक सिंह के ऊपर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और राजस्थान में भी मामले दर्ज हैं। भारत लाने के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस भी मयंक सिंह से पूछताछ करेगी।
आतंकी गतिविधियों से जुड़े अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य से भारत प्रत्यर्पण के लिए सफल कार्रवाई पूरी की है। रामगढ़, पतरातू (भदानीनगर) थाना कांड संख्या 175/22 में साक्ष्यों के आधार पर एटीएस, रांची द्वारा अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया।
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रेड कॉर्नर नोटिस और अजरबैजान में हिरासत
रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 29 अक्टूबर 2024 को अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य में हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद अजरबैजान गणराज्य ने भारत से प्रत्यर्पण डोजियर (Extradition Dossier) की मांग की। इसके अनुपालन में झारखंड एटीएस ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से आवश्यक डोजियर अजरबैजान गणराज्य को उपलब्ध कराया।
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अजरबैजान न्यायालय में मुकदमा और प्रत्यर्पण की अनुमति
प्रत्यर्पण डोजियर के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ अजरबैजान की बाकू अपराध न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। 27 जनवरी 2025 को बाकू अपराध न्यायालय ने सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), नई दिल्ली ने एटीएस, रांची को पत्राचार के माध्यम से सूचित करते हुए प्रत्यर्पण से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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प्रत्यर्पण की प्रक्रिया और औपचारिकताएं
एटीएस, झारखंड ने निर्देशों का पालन करते हुए अभियुक्त को अजरबैजान से भारत लाने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं। अजरबैजान गणराज्य ने 4 अगस्त 2025 को एक बार फिर पत्राचार कर सूचित किया कि अभियुक्त को 22 अगस्त 2025 को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को राजनीतिक मंजूरी (Political Clearance) प्रदान की। साथ ही, इन अधिकारियों के लिए आधिकारिक पासपोर्ट भी तैयार कराए गए।




