अक्षरा सिंह हाजिर हों! बेगूसराय कोर्ट ने भोजपुरी एक्ट्रेस को जारी किया समन, जानें क्या है मामला?

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April 20, 2025

अक्षरा सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करने का दिया आदेश

बिहारः बेगूसराय की कोर्ट ने भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के खिलाफ समन जारी किया है। मामला समस्तीपुर के एक इवेंट से जुड़ा है। जिसको लेकर विवाद हुआ था। आयोजक ने अक्षरा सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। जिला न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश ने परिवाद पत्र संख्या 2006/ 2023 की सुनवाई करते हुए एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और उनके पिता विपिन सिंह के विरुद्ध गैर जमानतीय धारा में संज्ञान लिया है।

बेगूसराय जिले के मंसूरचक के रहने वाले लोक गायक परिवादी शिवेश मिश्रा ने अक्षरा सिंह और उनके के विरुद्ध बेगूसराय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा में शिवेश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि परिवादी ने समस्तीपुर जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। जिसमें दो घंटे की गायकी करने के लिए अक्षरा सिंह को 5.51 लाख रुपये दिए गए। अक्षरा को दो घंटे के कार्यक्रम के लिए 24 अक्टूबर 2023 को रात 10 बजे शिवेश मिश्रा के कार्यक्रम में समस्तीपुर पहुंचना था।

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लेकिन वो रात साढ़े बारह बजे पहुंची और आधा घंटा कार्यक्रम करने के बाद माइक को क्षतिग्रस्त करते हुए चली गईं। परिवादी शिवेश मिश्रा ने अक्षरा सिंह से निवेदन किया कि वो रुक जाएं, नहीं तो कार्यक्रम करवाने वाले आयोजक उनके साथ कोई भी घटना कर सकते हैं। जिसके लिए आयोजक पैसा दे चुका है। मगर अक्षरा सिंह नहीं रुकी और चली गई्ं। परिवादी शिवेश मिश्रा ने दिये गये 5.51 लाख रुपये वापस देने की मांग की जो लौटाया नहीं गया।

शनिवार को न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए फैसला सुना दिया। न्यायालय ने आरोपित अक्षरा सिंह और उनके पिता के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 406, 427 व 34 के तहत संज्ञान लिया है। दोनों आरोपित अक्षरा सिंह और विपिन सिंह को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस निर्गत करने का आदेश दिया है। न्यायालय के इस आदेश पर लोक गायक परिवादी शिवेश मिश्रा ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि आज मुझे न्याय मिला है। परिवादी शिवेश मिश्रा ने न्यायाधीश और अपने अधिवक्ता प्रमोद कुमार एवं मीडिया कर्मी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज सच्चाई की जीत हुई है।

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