राँची । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार जिले के बालूमाथ तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के अभियुक्त अर्जुन राम, विरूद्ध भारतीय दंड विधान 1880 की धारा 406/409/419/420/34 के तहत अभियोजन की मंज़ूरी दे दी है। अभियुक्त के विरुद्ध लातेहार जिलान्तर्गत बालूमाथ थाना, कांड संख्या – 99/2016 दर्ज की गई है।
अर्जुन नाम के खिलाफ इंदिरा आवास योजना के तहत शौचालय सामग्री, धुवां रहित चुल्हा एवं योजना बोर्ड की आपूर्ति का आदेश बिना किसी निविदा/कोटेशन के मेसर्स ए.के. ट्रेडर्स, रांची को देने का आरोप है । आपूर्ति के विरूद्ध 41,69,880 रुपए का भुगतान किया गया जिसे जाँच के दौरान प्रावधानों का घोर उल्लंघन माना गया है। अर्जुन राम तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ पर सरकारी पद का दुरूपयोग, अपराधिक षडयंत्र, घोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का आरोप है।


