आय से अधिक संपत्ति मामले में मांडर विधायक बंधु तिर्की को तीन साल की सजा, विधानसभा सदस्यता होगी खत्म

रांची। आय से अधिक संपत्ति मामले में मांडर विधायक और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनायी है। दो साल से अधिक की सजा मिलने के कारण अब बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मांडर विधायक बंधु तिर्की द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में रांची व्यवहार न्यायालय स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने आज यह फैसला सुनाया। अदालत ने बंधु तिर्की को तीन साल की सजा और 3 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 लाख 28 हजार से अधिक रुपये आय अर्जित करने के मामले में यह फैसला सुनायी है।
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now