बिहार की लड़की का हैदराबाद में कत्ल, शादी का दवाब बनाने पर प्रेमी ने मां के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट, लाश को बोरे में छुपाया

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August 20, 2026

बिहार की लड़की का हैदराबाद में कत्ल, शादी का दवाब बनाने पर प्रेमी ने मां के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट, लाश को बोरे में छुपाया

डेस्कः तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बालापुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। शाहीन नगर के बिस्मिल्लाह कॉलोनी में 23 वर्षीय युवती की बेरहमी से हत्या कर उसका शव जूट के बोरे में बंद कर छुपा दिया गया। बालापुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के 21 वर्षीय प्रेमी और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान रेहाना खातून (23) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के बेगूसराय जिले की रहने वाली थी। रेहाना हैदराबाद के बालापुर स्थित बिस्मिल्लाह कॉलोनी में रहकर फंक्शन हॉलों में वेट्रेस का काम करती थी।
रेहाना का बिस्मिल्लाह कॉलोनी निवासी 21 वर्षीय अहमद सलाम उर्फ शेख अहमद सलाम के साथ प्रेम संबंध था। 17 अगस्त से पहले दोनों के बीच शादी करने को लेकर तीखी बहस और विवाद हो गया। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर अहमद ने चाकू से हमला कर रेहाना की हत्या कर दी।
मां ने दिया बेटे का साथ, बोरे में बंद किया शव
हत्या की खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद अहमद ने अपनी 56 वर्षीय मां आयशा बेगम के साथ मिलकर साक्ष्य मिटाने की साजिश रची। दोनों ने मिलकर रेहाना के शव को एक जूट के बोरे में बंद किया और अपने घर के अंदर ही छुपा कर रख दिया। बालापुर पुलिस को 17 अगस्त की सुबह करीब 6:25 बजे बिस्मिल्लाह कॉलोनी स्थित आरोपी के घर में शव होने की शिकायत और सूचना प्राप्त हुई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी के घर से बोरे में बंद रेहाना का शव बरामद हुआ। विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अहमद सलाम और उसकी मां आयशा बेगम को हिरासत में लिया।
आरोपियों की निशानदेही पर आला-ए-कत्ल बरामद, जेल भेजे गए दोनों
कड़ाई से पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने उनके घर से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी जब्त कर लिया है।बालापुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ एम. सुधाकर के अनुसार- पुलिस ने दोनों आरोपियों को 18 अगस्त को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। 19 अगस्त को आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत (जेल) में भेज दिया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) [हत्या], 238 [साक्ष्य मिटाना] और 3(5) [समान मंशा/संयुक्त दायित्व] के तहत मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है।

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