- Advertisement -
cmjaypalcmjaypal

झारखंड में पेसा नियमावली अधिसूचित, हेमंत सोरेन का नए साल पर बड़ा तोहफा…लेकिन संशोधनों पर सवाल

pesa notification

रांचीः झारखंड सरकार ने पंचायती राज विभाग के माध्यम से बहुप्रतीक्षित पेसा नियमावली 2025 को अधिसूचित कर दिया है। 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में सहमति के बाद, मंत्रियों के सुझावों के अनुरूप संशोधन कर इसे अंतिम मंजूरी दी गई।

नई नियमावली के लागू होते ही यह राज्य के सभी पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में प्रभावी हो गई है। इसके तहत ग्राम सभा को सर्वोच्च इकाई का दर्जा दिया गया है और उसकी अनुमति के बिना गांव में कोई विकास योजना लागू नहीं हो सकेगी। जल, जंगल और जमीन के प्रबंधन का अधिकार भी ग्राम सभा को दिया गया है। इस फैसले को आदिवासी और जनजातीय समाज को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

इस बीच पंचायती राज विभाग की पूर्व निदेशक निशा उरांव ने सोशल मीडिया पर पेसा नियमावली के अधिसूचना की जानकारी देते हुए मूल ड्राफ्ट में कई संशोधनों का जिक्र किया है  ।

See also  अंतिम जोहार शिबू सोरेन: हेमंत-बसंत के कंधों पर दिशोम गुरु का पार्थिव शरीर देख बिलख पड़ी जनता, पक्ष -विपक्ष सबने दी श्रद्धांजलि

 

 

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now