रांची में शनिवार को बंद रहेंगे स्कूल, भारी बारिश को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने जारी किया आदेश

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September 25, 2026

रांची में शनिवार को बंद रहेंगे स्कूल, भारी बारिश को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने जारी किया आदेश

रांची: राजधानी रांची में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने 26 सितंबर को सभी स्कूलों में पढ़ाई बंद रखने का निर्दश दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 सितंबर को एक विशेष बुलेटिन जारी कर जिले के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया था।

इसमें तेज बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई थी। बच्चों को पानी भरने और खराब मौसम के खतरों से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह निर्देश जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के तहत जारी किया है।

डीसी के निर्देश के अनुसार, राजधानी रांची के सभी स्कूलों में KG से लेकर 12वीं कक्षा तक की सभी कक्षाएं बंद रहेंगी। इसमें जिले के सभी सरकारी, सरकार से सहायता प्राप्त, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) और निजी स्कूल शामिल हैं।

रांची डीसी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर कल दिनांक 26.09.2026 को जिला में संचालित सभी कोटि के सरकारी/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालयों में वर्ग- KG से वर्ग-12 तक के विद्यालय को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-34 के तहत दिया गया है।

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भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान केन्द्र झारखण्ड, राँची के विशेष बुलेटिन दिनांक 25.09.2026 को भारी बारिश के परिप्रेक्ष्य में येलो जोन की श्रेणी में राँची जिला को चिन्हित करते हुए भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गयी है। जिसके आलोक में जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

हालांकि, सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी उक्त अवधि में ई-विद्यावाहिनी में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि उक्त अवधि के दौरान किसी विद्यालय में अनिवार्य परीक्षाएं निर्धारित हैं, तो उनके संचालन के संबंध में संबंधित विद्यालय प्रधान अपने विवेकानुसार निर्णय लेंगे।यह निर्णय विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि भारी बारिश के कारण होने वाली संभावित परेशानियों से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके।आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित विद्यालय/संस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धारा के तहत उत्तरदायी होंगे।

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