रांचीः जमशेदपुर पश्चिम से जेडीयू विधायक सरयू राय को सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रांची के डोरंडा थाने में दर्ज सरकारी दस्तावेज लीक करने के मामले में कोर्ट ने उन्हे अग्रिम जमानत दे दी है। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यकाल में सरयू राय ने कथित तौर पर कोरोना प्रोत्साहन राशि के वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया था।
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सरयू राय पर आरोप था कि उन्होने सराकरी दस्तावेज लीक किया और सरकारी काम में बाधा डाला। स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव विजय वर्मा की शिकायत पर दो मई 2022 को रांची के डोरंडा थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान अधिकारी ने उनके खिलाफ 22 अगस्त 2024 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने 10-10 हजार के निजी मुचलके पर उन्हे अग्रिम जमानत दे दी।
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दरअसल, मई 2022 में सरयू राय ने मीडिया में बयान देकर आरोप लगाया था कि बन्ना गुप्ता और उनके कार्यकाल में 60 कर्मचारियों को कोरोना प्रोत्साहन राशि का गलत भुगतान किया गया था और इस मद में 103 करोड़ की अवैध निकासी की गई। स्वास्थ्य विभाग की समिति द्वारा तैयार की गई 94 पात्र कर्मचारियों की सूची में मंत्री के कार्यालय से 60 अतिरिक्त नाम जोड़े गए थे, जिसके बाद यह विवाद सामने आया। इस खुलासे के बाद ही राय के खिलाफ आफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ।