संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की हो पहचान, वापस भेजन का करें इतंजाम; झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा हलफनामा

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July 3, 2024

JPSC अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट सख्त, 2 महीने में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश

रांचीः संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर बुधवार झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ में सुनवाई हुई ।  खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि संथाल परगना क्षेत्र के सभी उपायुक्तों को यह निर्देश जारी करें की आपसी सामंजस्य से बांग्लादेश की तरफ से आने वाले घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर काम करें। राज्य सरकार शपथ पत्र के माध्यम से दो सप्ताह के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करें।

गौरतलब है कि झारखंड में बांग्लादेशी से अवैध तरीके से आने वालों लोगों को मुद्दा राजनीतिक तौर पर उठता रहा है । पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान रैलियों में इस मुद्दे को उठाते हुए जेएमएम-कांग्रेस पर अवैध घुसपैठ करना का आरोप लगाया था । गोड्‍डा सांसद निशिकांत दुबे अक्सर इस मुद्दे को लेकर मुखर रहे हैं। हाल में ही संसद में उन्होंने इसे उठाते हुए कार्रवाई की मांग की थी ।

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