सम्राट चौधरी और चिराग पासवान को सोशल मीडिया पर दी गालियां, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

Picture of Live Dainik

Live Dainik

November 26, 2025

सम्राट चौधरी और चिराग पासवान को सोशल मीडिया पर दी गालियां, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

पटनाः पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में मंगलवार (25 नवंबर 2025) की सुबह सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ, जिसने प्रशासन को हरकत में ला दिया। करीब 8 मिनट के इस वीडियो में एक युवक खुद को घोड़ासहन के जगीरहा का निवासी बताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृहमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के खिलाफ बेहद भद्दी गालियां और धमकी दे रहा था। घोड़ासहन थानाध्यक्ष पु०अ०नि० संजीव कुमार ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच शुरू की और वरीय अधिकारियों को सूचित किया।

b15ea169 7cbf 49a9 9163 8433387664f2

बिहार में नई सरकार बनते ही छीना गया राबड़ी देवी का 20 साल पुराना आवास, तेजप्रताप का घर BJP कोटे के मंत्री को दिया गया
थानाध्यक्ष ने खुद दर्ज कराया केस
इस मामले को हल्के में न लेते हुए घोड़ासहन थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने खुद अपने बयान पर FIR दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को मिला वीडियो देखने के बाद पता चला कि युवक अपना नाम राजेश यादव बता रहा था और खुद को जगिराहा गांव का निवासी बता रहा था। वीडियो में वह बार-बार गाली देते हुए नेताओं को खुलेआम चुनौती दे रहा था हिम्मत है तो मेरा घर तोड़कर दिखाओ।
मुंबई में रहकर बनाया था वीडियो
थाना पुलिस जब उसके घर पहुंची, तो आसपास के लोगों ने युवक की पहचान राजेश कुमार राय के रूप में की। स्थानीयों ने बताया कि वह पिछले कुछ समय से मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता है और वर्तमान में वहीं रहता है। पुलिस के अनुसार, वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ है, उससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने और तनाव बढ़ने की आशंका है।
कई धाराओं में मामला दर्ज
FIR में यह भी उल्लेख है कि चिराग पासवान अनुसूचित जाति से आते हैं, ऐसे में जातिसूचक गालियां देना SC/ST एक्ट के तहत गंभीर अपराध है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं के साथ एससी/एसटी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 352, 351(2) के अलावा आईटी एक्ट की धारा 67/67(A) लगाई गई है। चूंकि मामले में अनुसूचित जाति के नेता को निशाना बनाया गया, इसलिए आरोपी पर SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r)(s) के तहत भी केस दर्ज किया गया है।फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है।

See also  झारखंड सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर की बड़ी कार्रवाई, गृह विभाग की संयुक्त सचिव मनीषा जोसेफ तिग्गा और अवर सचिव संजय झा निलंबित
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Trending Now