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मंईयां सम्मान योजना की राशि सत्यापन के कारण 3 माह से रूकी, 11 लाख पेंशनरों को भी 2 महीने से भुगतान नहीं

मंईयां सम्मान योजना की राशि सत्यापन के कारण 3 माह से रूकी, 11 लाख पेंशनरों को भी 2 महीने से भुगतान नहीं

रांची: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों को पिछले तीन महीनों से राशि का इंतजार है। ‘मंईयां सम्मान योजना’ की 51 लाख महिला लाभुकों को भी पिछले तीन महीनों से भुगतान नहीं हो सका है। योजना के तहत लाभुकों के सत्यापन की प्रक्रिया चलने के कारण भुगतान रुका हुआ है। दूसरी ओर राज्य के करीब 11 लाख पेंशनधारियों को भी पिछले दो महीनों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि नहीं मिल पाई है। इससे लाखों परिवारों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है।
जानकारी के अनुसार, मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों का आधार, बैंक खाता और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य अपात्र लाभुकों को सूची से हटाकर केवल पात्र महिलाओं को योजना का लाभ देना है। हालांकि सत्यापन प्रक्रिया लंबी खिंचने के कारण बड़ी संख्या में महिलाओं को समय पर सहायता राशि नहीं मिल पा रही है।
क्यों रुका है भुगतान?
केंद्रीय योजनाएं: केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राशि न मिलने का मुख्य कारण नई भुगतान प्रणाली ‘एसएनए-स्पर्श’ (SNA-SPARSH) का लागू होना है। इसके पूरी तरह सक्रिय होने की प्रतीक्षा की जा रही है।मंईयां सम्मान योजना: इस योजना और अन्य राज्य स्तरीय सुरक्षा योजनाओं के तहत भुगतान न होने का कारण लाभुकों की सूची का बड़े पैमाने पर चल रहा सत्यापन (Verification) है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पात्र लाभुकों के बैंक खातों में रुपए भेजे जाएंगे।
जानिए क्या है ‘स्पर्श’ (SPARSH) प्रणाली?
यह केंद्र सरकार की एक नई, केंद्रीयकृत वेब-आधारित भुगतान प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य पेंशनरों को उनके
भुगतान और सेवाओं से जुड़ी जानकारियों के लिए बैंकों या सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से बचाना है।
सीधा भुगतान: इस प्रणाली के तहत राशि सीधे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से लाभुकों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
ट्रेजरी से मुक्ति: अब ट्रेजरी (खजाने) से पैसे निकालने की पारंपरिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इस सिस्टम को पूरी तरह लाइव होने में करीब 10 दिन का समय लग सकता है।
मंईयां योजना: अभी नए नाम जुड़ने पर रोक, अपात्रों को हटाया जा रहा
मंईयां सम्मान योजना के तहत फिलहाल नए आवेदकों के नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। इस योजना के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित है। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान जिन लाभुकों की आयु 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है या जो किसी अन्य कारण से अपात्र पाए गए हैं, उनके नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। वहीं, हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाली नई महिलाओं के नाम जोड़ने का काम अभी शुरू नहीं किया गया है।
झारखंड में चल रही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
1. केंद्रीय योजनाएं (पेंशन राशि: ₹1,000 प्रति माह)
इन योजनाओं के लिए आवेदक का गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना अनिवार्य है। दिव्यांगता पेंशन के लिए न्यूनतम 80% या उससे अधिक की दिव्यांगता होना आवश्यक है।

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योजना का नामनिर्धारित आयु वर्गकुल लाभुक
आईजीआर वृद्धावस्था पेंशन60 से 79 वर्ष8,30,786
आईजीआर विधवा पेंशन40 वर्ष से अधिक2,36,122
आईजीआर दिव्यांग पेंशन18 वर्ष से अधिक24,467

2. राज्य सरकार की योजनाएं (पेंशन राशि: ₹1,000 प्रति माह)

योजना का नामपात्रता / उम्र सीमाकुल लाभुक
सीएम वृद्धावस्था पेंशनमहिलाओं और SC/ST के लिए 50 वर्ष; सामान्य/OBC पुरुषों के लिए न्यूनतम 60 वर्ष27,01,017
सीएम आदिम जनजाति पेंशनपरिवार की वयस्क महिला मुखिया (न होने पर पुरुष मुखिया)80,353
सीएम एचआईवी-एड्स पेंशनएचआईवी-एड्स पीड़ित व्यक्ति8,31

राष्ट्रीय पारिवारिक हित लाभ योजना: इस विशेष योजना के तहत यदि घर के मुख्य कमाने वाले (उम्र 18 से 59 वर्ष) की असमय मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रित परिवार को एकमुश्त ₹20,000 की सहायता राशि (केंद्रांश) दी जाती है।

10 दिन में एक साथ होगा भुगतानः डायरेक्टर
सामाजिक सुरक्षा निदेशक विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मंईयां योजना समेत अन्य योजनाओं का सत्यापन होते ही भुगतान हो जाएगा। सभी बकाया राशि एक साथ लाभुकों के खाते में भेज दी जाएगी। स्पर्श प्रणाली 10 दिन के अंदर शुरू हो जाने की उम्मीद है। फिर केंद्रीय योजनाओं के पैसे भी लाभुकों के खाते में चले जाएंगें। सभी जिलों में पैसे भेजे जा चुके है।

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