रांची: जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने पश्चिम बंगाल प्रशासन को एक सप्ताह के अंदर इरफान अंसारी के पास से जब्त 55 लाख रूपये लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इनके पास से जब्त मोबाइल और पासपोर्ट को भी वापस करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इरफान अंसारी को निचली अदालत में आवेदन करने का भी परामर्श दिया है।
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दरअसल, 30 जुलाई 2022 को हावड़ा जिला पुलिस ने पांचला थाना अंतर्गत रानीहाटी मोड़ के पास विशेष चेकिंग अभियान के दौरान एक वाहन को रोका था। इस गाड़ी में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कच्छप और कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी समेत पांच लोग सवार थे। झारखंड नंबर की इस गाड़ी में 55 लाख रूपये कैश बरामद हुए थे। पुलिस ने इसे जब्त कर लिया था, इरफान अंसारी ने इसे एक साजिश बताया था। उनका कहना था कि वो झारखंड में आदिवासी दिवस के लिए साड़ी और फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए जर्सी खरीदने कोलकाता पहुंचे थे लेकिन उन्हे साजिश के तहत फंसा दिया गया। इस मामले में तीनों विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तीन हफ्ते जेल में रहने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने उन्हे जमानत देते हुए निचली अदालत में पासपोर्ट जमा करने को कहा था। इरफान अंसारी ने नकद, मोबाइल और पासपोर्ट हासिल करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी। इरफान का कहना है कि उन्हे अगस्त में अमेरिका जाना है इसलिए पासपोर्ट की जरूरत है।