रांची : पलामू में बाबा बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेंद्र शास़्त्री के प्रस्तावित हनुमंत कथा के संबंध में दाखिल आयोजन समिति की रिट याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने प्रार्थी के उस हस्तक्षेप याचिका(IA) को स्वीकार कर लिया जिसमें उसने 10 दिसंबर को पलामू उपायुक्त के आदेश को चुनौती दी थी। इसी आदेश में उपायुक्त पलामू ने 3 जनवरी को हनुमंत कथा आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम के संबंध में दिए गए वृहत एक्शन प्लान को 10 जनवरी को रद्द कर दिया था।
हाईकोर्ट ने प्रार्थी के आईए को स्वीकार करते हुए सोमवार तक फ्रेश पिटीशन दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की फाइनल सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख निर्धारित की।
पलामू उपायुक्त ने 10 जनवरी को कानून व्यवस्था की समस्या बताकर धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द करने का आदेश दिया था। पूर्व की सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने कोर्ट को बताया था कि पलामू उपायुक्त द्वारा कई कारणों से धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द किये जाने के बाद प्रस्तावित कार्यक्रम अब 10 से 15 फरवरी के बीच निर्धारित किया गया है। यह कार्यक्रम अब रैयती भूमि पर होगा जिसे ग्राम सभा की अनुमति भी मिल गई है। इस भूमि पर इकोलॉजिक बैलेंस बिगड़ने जैसी कोई बात नहीं होगी। कार्यक्रम स्थल ग्राम ओरनार, चैनपुर ब्लॉक पलामू में निर्धारित की गई है। प्रार्थी ने इस कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त से अनुमति दिलाने का आग्रह कोर्ट से किया है। इस कार्यक्रम की आयोजन पलामू की पहली मेयर है।