डायन बिसाही के आरोप में महिला को पीटने और जलाने के मामले में 6 दोषियों को सात-सात साल की सजा

सिमडेगा: एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत ने डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए एक वृद्ध महिला को लाठी डंडे से पीटने के बाद जला कर मार डालने का प्रयास करने के छह आरोपियों को सात -सात साल की सजा सुनाई तथा 16-16 हजार रूपये जुर्माना लगाया।

बताया गया कि ठेठइटांगर थाना क्षेत्र के कुड़पानी डीपाटोली निवासी झरियो देवी 12 जनवरी 2022 की रात्रि अपने घर में थी. इसी क्रम में गांव के ही ज्योति टेटे, हेमंत टेटे, अमृत टेटे, रवि सोरेंग,फ्लोरेंस डुंगडुंग व सिलविरूस डुंगडुंग वहां पहुंचे और उक्त महिला पर डायन का आरोप लगाते हुए पहले लाठी डंडे से पीटा और पुआल डाल कर आग लगा दी. इस घटना में उक्त महिला गंभीर रूप से घायल हो गयी थी. हालांकि बाद में इलाज के बाद वह स्वस्थ्य हो गयी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में अदालत ने नौ गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की

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