बीआईटी मेसरा के छात्र की मौत का मामलाः हाईकोर्ट ने DGP, VC, रजिस्ट्रार और डीन को किया तलब

रांची के होटवार जेल में कैदियों की डांस पार्टी पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने BIT मेसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र राजा पासवान की मौत के मामले में गंभीरता दिखाते हुए विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, डीन और रजिस्ट्रार के साथ-साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को कल (13 जून) कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला छात्रों के बीच हुई झड़प में एक छात्र की मौत से जुड़ा है, जिसमें पीड़ित को शारीरिक रूप से 10 से अधिक चोटें आई थीं।

Air India Plane Crash:अहमदाबाद विमान हादसे में 265 लोगों की मौत, प्लेन की चपेट में आने से गई 24 लोगों की जान
मामले की मुख्य बातें:
1. *घटना का स्थान*: BIT मेसरा के हॉस्टल में हुई झड़प।
2. *आरोप*: अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के नियम 7 का उल्लंघन, क्योंकि मामले की जांच DSP के बजाय सब-इंस्पेक्टर द्वारा की गई।
3. *अदालत का आदेश*:
– BIT मेसरा के वाइस चांसलर, डीन और रजिस्ट्रार को 13 जून को दोपहर 2:15 बजे कोर्ट में हाजिर होना होगा।
– झारखंड के DGP को भी उसी समय कोर्ट में पेश होना होगा।

Air India Plane Crash: चमत्कार होते है! विमान हादसे में एक मात्र जिंदा बचे यात्री ने कहा- जब मैं उठा तो ….

### अदालत की चिंता:
हाईकोर्ट ने इस मामले को शैक्षणिक संस्थान में हुई हिंसा के रूप में चिन्हित किया है और जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियों की ओर ध्यान दिलाया है। माननीय न्यायाधीश श्री संजय प्रसाद ने कहा कि यह मामला संवेदनशील है और इसमें पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पारदर्शी तथा निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

### आगे की कार्रवाई:
कोर्ट ने इस मामले को कल (13 जून) को फिर से सुनवाई के लिए रखा है। इस दौरान संबंधित अधिकारियों से उनकी भूमिका और जांच की प्रगति के बारे में सवाल किए जाएंगे।

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now