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बिहार में जातिगत जनगणना का मामलाः सुप्रीम कोर्ट कोर्ट से बिहार सरकार को मिली अंतरिम राहत

शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,TET परीक्षा बिना नौकरी या प्रमोशन नहीं

दिल्ली : इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है जहां बिहार में जातिगत सर्वे के मामले में कोर्ट ने फिलहाल बिहार सरकार को राहत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि केस को बगैर सुने रोक लगाता उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि केस सुनेंगे तभी कोई आदेश देंगे, टुकड़े में आदेश नहीं देंगे। इस मामले पर कोर्ट 29 जनवरी को फिर सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के सार्वजनिक डोमेन में डाले गए आंकड़े के विभाजन की सीमा पर सवाल उठाया। SC ने कहा है कि वह इस पर फैसला करेगा कि जनगणमें डाला जा सकता है । याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि सर्वे का डेटा प्रकाशित हो चुका है. उस आधार पर आरक्षण 50 से बढ़ाकर करीब 70% तक कर दिया गया है,इसको लेकर पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता के वकील ने अंतरिम राहत के लिए जल्द सुनवाई की मांग करते हुए मामले पर सुनवाई की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इससे इंकार करते हुए कहा कि हम 29 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते में मामले को सुनवाई पर लगाएंगे।

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