रांची: पीएमएलए के विशेष अदालत ने अलकतरा घोटाले के दोषी विजय तिवारी को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विनय तिवारी पर कोर्ट ने एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। ईडी ने इस मामले में 55 लाख 42 हजार मनी लाउंड्रिंग के आरोप में 2021 में केस दर्ज किया था।
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विनय तिवारी की कंपनी कलावती कंस्ट्रक्शन ने 2008-09 में पलामू में सड़क मरम्मती का कार्य किया था। सड़क निर्माण विभाग ने सड़क मरम्मती के लिए कलावती कंस्ट्रक्शन को बालूमाथ से हेरहंज-पांकी रोड़ की मरम्मती के लिए एक करोड़ 32 लाख रूपये दिये थे, इसमें से एक करोड़ नौ लाख का भुगतान केंद्र सरकार की आरे से कर दिया गया था। लेकिन विजय तिवारी ने अलकतरा के 11 फर्जी बिल विभाग को देकर पैसे की निकासी कर ली थी। उनकी कंपनी कलावती कंस्ट्रक्शन की ओर से दिये गए 13 बिलों में से 11 बिल फर्जी पाये गए थे। इस फर्जी बिल के माध्यम से 55 लाख 42 हजार रूपये की निकासी कर ली गई थी। ईडी ने इस मामले के ट्रायल के दौरान कोर्ट में 18 गवाह और कई साक्ष्य प्रस्तुत किये थे।