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रांची में 10 कोचिंग और हॉस्टल पर नगर निगम का शिकंजा, 24 घंटे में सील करने का निर्देश

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Live Dainik

October 18, 2026

रांची में 10 कोचिंग और हॉस्टल पर नगर निगम का शिकंजा, 24 घंटे में सील करने का निर्देश

रांची: नियमों की अनदेखी कर संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों, हास्टलों और लाज पर रांची नगर निगम ने शिकंजा कस दिया है। निगम ने शनिवार को 10 संस्थानों को अंतिम नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और स्वीकृत भवन नक्शा समेत सभी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तय समय में निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील किया जाएगा।

निर्देशों का पालन नहीं करने पर भवन होंगे सील
निर्धारित समय सीमा में निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के मुताबिक संस्थानों को पहले भी नोटिस देकर जरूरी दस्तावेज जमा करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। जिन संस्थानों ने अपना जवाब दिया, उसे भी निगम ने संतोषजनक नहीं पाया।इसके बाद सभी 10 संस्थानों को अंतिम स्मार नोटिस जारी किया गया है।

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कैटेलिस्ट IAS एकेडमी समेत इन 10 संस्थानों को नोटिस
रांची नगर निगम की कार्रवाई की जद में शहर के अलग-अलग इलाकों में संचालित हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थान आए हैं। इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली अकादमियां और डिफेंस कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं।

Catalyst IAS Academy – कचहरी रोड.
RC Physical Academy – हातमा, रांची.
Lakshya Defence Academy – बिरसा कॉलोनी, मोरहाबादी.
Prakash Career Foundation – ले डिजायर कॉम्प्लेक्स, सर्कुलर रोड.
RC Defence Academy – लालपुर.
Yoddha Defence Academy – ईस्ट जेल रोड, थड़पखना.
Sure Success Centre – लालपुर.
Kiran Academy – ईस्ट जेल रोड.
Commando Physical Academy – हातमा.
RC Physical Academy – बिरसा नगर, सरना टोली.
24 घंटे में संचालन बंद करने का निर्देश

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नगर निगम की ओर से जारी अंतिम स्मार नोटिस में संस्थानों के संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों का संचालन बंद करें। साथ ही, स्वीकृत भवन प्लान और संस्थान के संचालन से संबंधित सभी आवश्यक वैधानिक दस्तावेज निगम के समक्ष प्रस्तुत करें। निगम ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में निर्देशों का अनुपालन नहीं होने पर संबंधित भवनों को सील किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

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ट्रेड लाइसेंस से लेकर फायर NOC तक जरूरी
रांची नगर निगम के अनुसार, शहर में हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए निर्धारित वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य है।इसके तहत ट्रेड लाइसेंस, हॉस्टल पंजीकरण, वाणिज्यिक होल्डिंग, अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (फायर NOC), स्वीकृत भवन प्लान और अन्य आवश्यक अनुमतियां शामिल हैं। निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि भवनों का अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग या स्वीकृत उपयोग के विपरीत किसी अन्य उद्देश्य से संचालन स्वीकार्य नहीं होगा।

नगर निगम ने शहर में संचालित सभी हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के संचालकों को भवन निर्माण, उपयोग और संस्थान संचालन से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। निगम ने साफ किया है कि जारी निर्देशों की अवहेलना करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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