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अभिजीत दिपके को बड़ी राहत, SEM कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत

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Live Dainik

October 17, 2026

अभिजीत दिपके को बड़ी राहत, SEM कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत

डेस्कः कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके को दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें पीस बॉन्ड यानी शांति बनाए रखने से जुड़ा 50 हजार रुपये के श्योरिटी बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है। बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें जल्द रिहा किया जाएगा।

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दीपके को कल दिल्ली में तिरंगा मार्च निकालने के दौरान दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था. नेहा बोरा को तो देर रात रिहा कर दिया गया था। लेकिन दीपके को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद उसे SEM कोर्ट में पेश किया गया। जहां से अदालत ने दीपके की रिहाई के आदेश दिए। हालांकि दीपके को कई शर्तों का पालन भी करना होगा। मिली जानकारी के अनुसार अभिजीत दीपके को शांति और व्यवस्था भंग न करने के लिए एक शांति बांड पर हस्ताक्षर करने को कहा गया है।दीपके को और किन शर्तों पर जमानत दी गई है, उसकी विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

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कॉकरोच जनता पार्टी के कानूनी कामकाज को देखने वाली रत्ना सिंह ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर अभिजीत दीपके की रिहाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि अभीजित दीपके को रिलीज कर दिया गया है। अभिजीत दीपके को पीस बॉन्ड भरवा कर रिलीज किया जाएगा। ऐसे में यह साफ है कि दीपके को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाएगा। 50 हजार के रुपए के मुचलका पर दीपके को रिहा किया गया।

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