जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना-प्रदर्शन पर रोक, CDPO नियुक्ति रद्द करने पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई

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August 21, 2026

जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना-प्रदर्शन पर रोक, CDPO नियुक्ति रद्द करने पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई

रांचीः जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। सदर एसडीओ कुमार रजत ने 60 दिनों के लिए वहां निषेधाज्ञा लगा दी है। इस दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होने, धरना-प्रदर्शन, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। गौरतलब है कि छात्र संगठनों ने विभिन्न मांगों को लेकर यहां 26 दिन तक आंदोलन चलाया था। गुरुवार को जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के दौरान सरकार पर वादाखिलाफी के आरोप लगाने के बाद अब प्रशासन की ओर से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है।
गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा जेपीएससी 11वीं-13वीं और एफएसओ की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले के पर रोक के बाद अब नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थियों की उम्मीदें जग गई है। बाल विकास परियोजना अधिकारी(CDPO) की नियुक्ति परीक्षा रद्द करने का मामला भी हाईकोर्ट पहुंचा है। वरीय अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अमृतांश वत्स ने प्रार्थी सुभाष मुर्मू की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा 18 अगस्त को जारी उस आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है, जिसके माध्यम से सीडीपीओ की नियुक्ति रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए सुचीबद्ध कर लिया है। इसके अलावा जेपीएससी सिविल सेवा 11वीं-13वीं को रद्द किए जाने के खिलाफ एक और याचिका दाखिल की गई है।

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