खान सर की गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक रहेगी रोक, कोर्ट ने मांगे गार्डों के हथियारों के दस्तावेज

Picture of Live Dainik

Live Dainik

June 30, 2026

खान सर की गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक रहेगी रोक, कोर्ट ने मांगे गार्डों के हथियारों के दस्तावेज

पटनाः राजधानी के मुसल्लहपुर हाट में हुए चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में खान सर उर्फ फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई 2026 को निर्धारित की है।पटना सिविल कोर्ट ने मामले में खान सर के दोनों निजी सुरक्षा गार्डों के हथियारों के लाइसेंस की वैधता से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
लाइसेंस की वैधता पर उठा सवाल
कोचिंग विवाद से जुड़े इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि 2 जून की रात हुई घटना में खान सर के दोनों गार्ड अवैध हथियार लेकर मौजूद थे और दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई थी।
वहीं, खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता ने सरकारी पक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि दोनों सुरक्षा गार्डों के हथियार पूरी तरह लाइसेंसी हैं।उन्होंने अदालत को बताया कि हथियारों के लाइसेंस समेत सभी आवश्यक दस्तावेज पुलिस ने जांच के दौरान जब्त कर लिए हैं।
कोर्ट ने जांच अधिकारी को दिया निर्देश
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले के अनुसंधानकर्ता (आईओ) को निर्देश दिया कि हथियारों के लाइसेंस और उनसे संबंधित जब्त दस्तावेज 3 जुलाई को अदालत में प्रस्तुत किए जाएं।अदालत ने अगली सुनवाई तक फैजल खान की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को भी बरकरार रखा है। यानी 3 जुलाई तक उन्हें राहत मिलती रहेगी।
पिछली सुनवाई में मांगी गई थी केस डायरी
इससे पहले 27 जून को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने लोक अभियोजक और ज्ञान बिंदु संस्थान के निदेशक रौशन आनंद की ओर से पेश अधिवक्ता को अद्यतन केस डायरी का अध्ययन करने के लिए समय दिया था। उस दौरान खान सर की ओर से अदालत से जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया था। बचाव पक्ष ने कहा था कि मामले में लगातार तारीख बढ़ रही है और अग्रिम जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय होना चाहिए।

See also  नीतीश के उत्तराधिकारी कहे जाने वाले पूर्व IAS अधिकारी मनीष वर्मा को JDU में मिली बड़ी जिम्मेदारी

3 जुलाई की सुनवाई पर टिकी नजर
अब 3 जुलाई को अदालत के समक्ष जांच अधिकारी द्वारा लाइसेंस संबंधी दस्तावेज पेश किए जाने के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर विस्तृत सुनवाई होने की संभावना है।इस दौरान अदालत यह भी देखेगी कि गार्डों के हथियार विधिवत लाइसेंसी थे या नहीं और जांच में अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर खान सर तथा दोनों गार्डों को अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं।

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Trending Now