IRCTC घोटाला में लालू-राबड़ी-तेजस्वी को लेकर आदेश, 13 अक्टूबर को कोर्ट में होंगे हाजिर

बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले लालू परिवार को राहत, लैंड फॉर जॉब मामले में फैसला अब 4 दिसंबर को

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती से पहले कोर्ट ने लालू परिवार को लेकर कोर्ट से बड़ा आदेश जारी किया है। आईआरसीटीसी घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई आरोपियों के खिलाफ 13 अक्टूबर को आरोप तय होंगे। इन सभी आरोपियों को कोर्ट में रहने का आदेश जारी किया गया है।
IRCTC यानी रेल मंत्रालय से जुड़े होटलों के रखरखाव का ठेका देने मे गड़बड़ी करने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 13 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने लालू,तेजस्वी और राबड़ी देवी समेत सभी आरोपियों को 13 अक्तूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

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CBI ने चार्जशीट में लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी सहित कई अन्य को आरोपी बनाया है। रेलवे में आईआरसीटीसी के दो होटलों BNR होटल रांची और पुरी के टेंडर में हुए भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगा।कोर्ट 13 अक्टूबर को लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगा। यानी इस दिन कोर्ट ये तय करेगा कि चार्जशीट में बताए गए आरोपों में से कौन-कौन से आरोप आगे मुकदमे का आधार बनेंगे और कौन-कौन से आरोप मुकदमे से बाहर कर दिए जाएंगे।

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यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान IRCTC के दो होटलों के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक फर्म को देने में की गई कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। सीबीआई ने इस केस में लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और करप्शन के आरोप लगाए हैं।इस मामले में तीनों की ओर से दलील दी गई कि सीबीआई के पास इस केस में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। सीबीआई के विशेष जज विशाल गोगने ने जांच एजेंसी और आरोपियों के वकीलों की रोजाना सुनवाई के आधार पर दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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