रांचीः लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जहां उन्हें अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में जमानत मिल गई है। कोर्ट ने पहले गैर जमानती वारंट जारी किया था।यह मामला प्रताप कुमार नामक एक व्यक्ति ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसी मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था।
इससे पहले, राहुल गांधी के वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में सेक्शन 205 (व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट) के तहत राहत की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।इसके बाद चाईबासा कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। हालांकि, झारखंड हाईकोर्ट ने इस वारंट को 6 अगस्त तक स्थगित कर दिया था।
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यह मामला वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। इस केस में झारखंड के चाईबासा के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ 9 जुलाई, 2018 को दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की।


