बेंगलुरु में रैपिडो ड्राइवर की गुंडागर्दी, महिला यात्री को जड़ा जोरदार थप्पड़, सड़क पर गिरी महिला, VIDEO

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June 17, 2025

bengaluru

कर्नाटक के हाई टेक शहर बेंगलुरु में एक बार फिर गुंडागर्दी देखने को मिली है। यहां जयानगर से रैपिडो बाइक टैक्सी ड्राइवर (Rapido driver slaps woman) के गुंडागर्दी करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में टैक्सी ड्राइवर एक महिला यात्री के साथ मारपीट करता दिख रहा है। जानकारी के अनुसार, महिला जो एक ज्वेलरी दुकान पर काम करती है, उसने लापरवाही से बाइक चलाने के कारण ड्राइवर से बाइक रुकवाई और उतरकर झगड़ा करने लगी। जिसके बाद रैपिडो ड्राइवर ने उसे थप्पड़ जड़ दिया।

वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि दोनों के बीच देखते ही देखते बहस बढ़ गई। महिला यात्री केवल अंग्रेजी बोल रही थी, जबकि ड्राइवर केवल कन्नड़ बोलता था। स्थिति तब और बिगड़ गई जब महिला ने कथित तौर पर किराया देने और हेलमेट लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद ड्राइवर ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। हालांकि, इस पूरे बवाल के दौरान सड़क पर मौजूद लोगों में से महिला को बचाने कोई आगे नहीं आया।

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि उन्होंने महिला से एफआईआर दर्ज कराने का आग्रह किया, लेकिन वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। पुलिस ने बिना नाम रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

बता दें कि, कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य मे रैपिडो, ओला और उबर जैसी कंपनियों को बड़ा झटका दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एकल पीठ द्वारा बाइक टैक्सी सेवाओं को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि सोमवार से पूरे राज्य में बाइक टैक्सी सेवाएं बंद हो जाएंगी।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार की खंडपीठ ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार बाइक टैक्सी पॉलिसी बनाने में रुचि दिखाती, तो अंतरिम राहत पर विचार किया जा सकता था। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह ऐसी कोई नीति नहीं बनाना चाहती। कोर्ट के इस फैसले से लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जून को तय की है और दोनों पक्षों को 20 जून तक अपने तर्क पेश करने को कहा है। जब तक यह मामला पूरी तरह निपट नहीं जाता, तब तक 2 अप्रैल को आया बाइक टैक्सी सेवा निलंबन का आदेश लागू रहेगा।

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