Nishikant Dubey को हाईकोर्ट से मिली राहत, धार्मिक नारा लगाने के मामले में दर्ज थी FIR

Nishikant Dubey को हाईकोर्ट से मिली राहत, धार्मिक नारा लगाने के मामले में FIR दर्ज

रांची: गोड्डा से बीजेपी सांसद और उम्मीदवार निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने देवीपुर थाना में निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज उस प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है, जिसमें उनपर मस्जिद के सामने धार्मिक नारा लगाने का आरोप लगाया था।

ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज का केस मामलाः झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन से मांगा जवाब
इस मामले पर निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता पार्थ जालान ने बहस की। निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के देवीपुर थाना में कांड संख्या 178/21 दर्ज किया गया था. जिसे निरस्त करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है, इसी बीच कोर्ट से उन्हे बड़ी राहत मिल गई है।

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now