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Home | 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग सेंटर में नो एंट्री, गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर लगाम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग सेंटर में नो एंट्री, गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर लगाम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

Prashant Singh
January 18, 2024 11:59 PM
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Prashant Singh
2 years ago
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coching
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दिल्ली : केंद्र सरकार ने देश में चल रहे कोचिंग सेंटर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नये गाइडलाइन के तहत अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं, फ़ीस तय होगी और अगर कोई बीच में कोचिंग छोड़कर जाना चाहे तो बाकी फ़ीस वापिस होगी, मनोवैज्ञानिक होंगे जो बच्चों को तनाव से मुक्ति दिलाये,नहीं मानने पर ₹1 लाख तक का जुर्माना।

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प्राइवेट कोंचिंग सेंटर्स की मनमानी पर अब केंद्र सरकार ने लगाम कसने की तैयारी कर ली है,इन नई गाइडलाइंस के अनुसार अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। इसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा. यही नहीं अब कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा,कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे।केंद्र ने ये गाइलाइन देश भर में NEET या JEE की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर दिया है।

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कोई भी कोचिंग केंद्र –

(क) स्नातक से कम योग्यता प्राप्त ट्यूटसभ को नियुक्त नहीं करेगा।

(ख) अभिवाकों/छात्रों को कोचिंग केंद्र में नामांकन कराने के लिए भ्रामक वादे या रैंक

अथवा अच्छे अंकों की गारंटी नहीं देगा।

(ग) 16 वर्ष से कम आयु के छात्र का नामांकन नहीं करेगा या छात्र का नामांकन

माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए

(घ) कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या उस कोचिंग वहाँ

पढ़ने वाले छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे से

संबंधित किसी भी भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित करने का कारण

नहीं बनेगा या प्रकाशन में शामिल नहीं होगा।

(ड़) उस स्थिति में पंजीकृत नहीं होगा यदि इसमें प्रति छात्र के लिए स्थान की

आवश्यकता न्यूनतम अपेक्षित स्थान से कम है।

( ) ऐसे किसी ट्यूटर या व्यक्ति की सेवाएं नहीं लेगा, जजसे नैनतक अधमता से जुड़े

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किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।

(छ) तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि इसमें इन दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के

अनुसार परामर्श प्रणाली न हो।

कोचिंग केंद्र के पास शूटर्स की योग्यता है पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या पूरा होने की आपूर्ति छात्रावास सुविधाएँ यदि है और लिए जाने वाली फ़ीस आसान निकास नीति फ़ीस प्रतिदायी नीति केंद्र से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और अंततः उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने मैं सफल छात्रों की संख्या आदि का अद्यतन विवरण देने वाली एक वेबसाइट होगी

कोचिंग सेंटर को सिर्फ़ पंजीकृत कोचिंग केंद्र का शब्द का इस्तेमाल करता होगा किसी भी तरह से पत्राचार या किसी भी तरह के संपर्क किया किसी भी स्थान पर मान्यताप्राप्त  या अनुमोदित शब्दों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा

उन छात्रों के लिए कोचिंग कक्षाएं हजो संस्थानों /स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं उनके संस्थानों /स्कूलों के समय के दौरान आयोजित नहीं की जाएगी

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विभिन्न पाठ्यक्रमों पाठ्यचर्या के लिए ली जाने वाली ट्यूशन फ़ीस उचित और तर्कसंगत होगी ऑड ली गई फ़ीस की रसीद उपलब्ध कराई जानी चाहिए

कोचिंग केंद्र द्वारा अपने नामांकित छात्रों को बाहर निकाला मोटर्स और अन्य सामग्री बिना किसी अलग फ़ीस के प्रदान की जाएगी

यदि छात्र ने पाठ्यक्रम लिए पूरा भुगतान कर दिया है और वक़्त निर्धारित अवधि के बीच  पाठ्यक्रम छोड़ देता है तो छात्र को शेष अवधि के लिए पहले जमा की गई फ़ीस पैसे अनुपातिक आधार पर 10 दिनों के भीतर शेष राशि वापस कर दी जाएगी यदि छात्र कोचिंग के अंदर में छात्रावास में रह रहा है तो छात्रावास की फ़ीस और मेस फ़ीस आदि भी वापस कर दी जाएगी

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