चारा घोटालाः लालू यादव की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, वकील ने कहा-पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं थी ट्रेजरी से फर्जी निकासी की जानकारी

Picture of Live Dainik

Live Dainik

October 30, 2026

चारा घोटालाः लालू यादव की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, वकील ने कहा-पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं थी ट्रेजरी से फर्जी निकासी की जानकारी

रांचीः चारा घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस अनुभा चौधरी की कोर्ट में लालू के वकील ने कहा कि लालू को फर्जी निकासी की जानकारी नहीं थी। उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। उन्होंने ट्रेजरी से निकासी और वित्तीय दस्तावेजों के रखरखाव पर भी सवाल उठाया। कहा कि ट्रेजरी से खर्च का पूरा ब्योरा नहीं लिया गया।

चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की अपील पर हो रही रोजाना सुनवाई
सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार और देवर्षि मंडल ने कहा कि संबंधित दस्तावेज में विभिन्न जिलों को भेजे गए पत्रों का उल्लेख है, लेकिन संबंधित जिलों से ट्रेजरी के माध्यम से खर्च की गई राशि का ब्योरा नहीं मिला।

ट्रेजरी नियमों के अनुसार, प्रत्येक महीने के अंत में उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ बिल और वाउचर महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाने चाहिए थे। इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

See also  पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, तोरपा डबल मर्डर में हुए बरी

उन्होंने यह भी दलील दी कि संबंधित अवधि में पदस्थापित किसी उपायुक्त और महालेखाकार कार्यालय के किसी अधिकारी को इस मामले में आरोपित नहीं बनाया गया, जबकि राशि के हिसाब-किताब और वित्तीय निगरानी में उनकी भूमिका थी। बता दें कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की अपील पर हो रही लगातार सुनवाई जारी है।

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Trending Now