रांची : प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखरी समन शुक्रवार को दिया। इन नोटिस में ईडी ने लिखा है कि इस बार आपकों पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत आखिरी मौका बयान दर्ज करने के लिए दिया जा रहा है। ईडी ने उन्हे बयान दर्ज करने के लिए सुविधा देते हुए कहा है कि आप खुद ही समय, तारीख और स्थान दो दिनों के अंदर बता दें। ईडी के अधिकारी उनसे वही उस समय और उस दिन आकर पूछताछ कर लेंगे। इस संबंध में लिखित में आकर कार्यालय को जानकारी दे दे।
ईडी ने हेमंत सोरेन को नोटिस में यह भी लिखा है कि वे जानबूझकर समन की अवहेलना कर रहे है, तो ऐसे में ईडी के पास पीएमएलए एक्ट की धारा के तहत उचित कार्रवाई करने का अधिकार है। ईडी के अनुसार सात दिनों के भीतर पूछताछ कर लेनी है। ईडी ने यह भी लिखा है कि उनका कोई भी समल दुर्भावनापूर्ण या राजनीति से प्रेरित नहीं रहा है।
ईडी ने हेमंत सोरेन को भेजे नोटिस में यह भी लिखा कि बड़गाई अंचल के गिरफ्तार अंचल उप निरीक्षक भानू प्रताप प्रसाद के घर हुई छापेमारी के दौरान ईडी को जमीन के कई अहम दस्तावेज मिले थे। जिसके बाद ईडी ने उक्त मामले में ईसीआईआर दर्ज किया था। जिसका अनुसंधान ईडी कर रही है। इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी हेमंत सोरेन को 6 बार समन जारी कर चुकी है। ईडी ने नोटिस में लिखा है कि आपकी जो संपत्ति कब्जे में है उसके संबंध में विवरण प्राप्त करना है। ईडी नोटिस में लिखा है कि आपसे इस मामले में पूछताछ आवश्यक है, क्योकि इस मामले में ईसीआईआर दर्ज किया गया है। उसमें सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। समय पर उपस्थित नहीं होने से अनुसंधान में बाधा आ रही है।
ईडी ने जारी नोटिस में यह भी लिखा है कि 6 बार समन जारी किया गया लेकिन आपकी ओर से निराधार कारण बताया गया और आप ईडी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, इस वजह से अनुसंधान में बाधा आ रही है।ईडी के समन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर बार दुर्भावना से प्रेरित बताया था। सीएम ने केंद्र के इशारे पर काम करने और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था।