अमित शाह पर टिप्पणी का मामलाः राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई का आदेश बरकरार

रांची : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को बरकरार रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत के रिकार्ड को हाईकोर्ट में जमा करने का आदेश दिया।
जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई, राहुल की गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने पक्ष रखा और नवीन झा की ओर से अधिवक्ता मनोज साहू ने बहस की।
दरअसल, 2018 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने अमित शाह पर आपत्तिजनक करते हुए कहा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष का अध्यक्ष को हत्यारा नहीं बन सकता, बीजेपी का अध्यक्ष कोई हत्यारा बन सकता है। इस टिप्पणी के बाद बीजेपी नेता नवीन झा ने चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ कंप्लेन केस दर्ज कराया था। इसके बाद राहुल गांधी ने चाईबासा कोर्ट के संज्ञान को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी।

राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में कुल तीन मामले चल रहे है। अमित शाह के खिलाफ बयान मामले में चाईबासा में प्रताप कुमार ने भी केस दर्ज कराया था, जिसपर मामले में वारंट भी जारी हुआ था, उस मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत मिली हुई है। इसके साथ ही 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसको प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने पीएमएलए कोर्ट में चुनौती थी दी।

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now