15 दोषियों को सजा ए मौत, केरल में बीजेपी नेता की हत्या में कोर्ट का फैसला

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Live Dainik

January 30, 2024

Kerala BjP Politican Sathaheevam

केरल की मावेलिकारा कोर्ट ने बीजेपी नेता रंजीथ श्राीनिवास की हत्या के  में 15  दोषियों को सजा ए मौत दे दी है। केरल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक मामले में इतने लोगों  को मौत की सजा दी गई है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के महासचिव रंजीथ श्राीनिवास की हत्या 19 दिसंबर 2021 को उनके घर में उनकी माँ,बेटी और पत्नी के सामने कर दी गई थी। जिन्हें दोषी करार दिया गया है उनके नाम है नईसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ ​​सलाम, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, शाजी और शेरनस अशरफ।  8 दोषियों को धारा 302  की तहत दोषी पाया गया था।

आरोप पत्र के अनुसार, श्रीनिवास की हत्या एसडीपीआई के राज्य सचिव के.एस. की हत्या का बदला लेने के लिए की गई  थी। 19 दिसंबर की पिछली रात एसडीपीआई  नेता की हत्या हुई थी । मामले की जांच अलाप्पुझा के डीएसपी एन.आर. के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने की थी। जयराज. विशेष लोक अभियोजक प्रताप जी. पडिक्कल और अधिवक्ता श्रीदेवी प्रताप, शिल्पा सिवन और हरीश कट्टूर ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया।

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